कमलेश की जमानत याचिका खारिज
निगरानी के विशेष न्यायाधीश बिनय कान्त खान की अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की जमानत की याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने गत दो फरवरी को दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज से अधिक सम्पत्ति मामले में श्री सिंह गत एक दिसम्बर से न्यायिक हिरासत में है। श्री सिंह अपने अधिवक्ता के माध्यम से गत 20 दिसम्बर को जमानत याचिका दायर की थी। मालूम हो कि श्री सिंह के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में विगत दो जुलाई को निगरानी थाने (कांड सं. 09/09) में प्राथमिकी दर्ज की गयी। इसी मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी गत 30 नवम्बर से न्यायिक हिरासत में है। श्री कोड़ा ने अभी तक जमानत याचिका दायर नहीं की है। ज्ञात हो कि निगरानी ब्यूरो ने पिछले महीने की 28 तारीख को दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दी है। आरोप पत्र में कमलेश सिंह पर आय से एक करोड़ 74 लाख रु. अधिक आय अर्जित करने का आरोप साबित किया गया है। यह आरोप-पत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अनुसंधान के बाद अदालत में समर्पित किया गया है। जबकि भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में अनुसंधान जारी है। कमलेश सिंह की जमानत याचिका पर सरकार की ओर निगरानी के विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिन्हा ने बहस की थी। निचली अदालत ने इससे पूर्व एनोस एक्का एवं हरिनारायण राय की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

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