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अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अनुसूचित जातियों (एससीज) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसीज) के विद्यार्थियों के लिए 70:30 के अनुपात में नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित के लिए कोचिंग की व्यवस्था होगी :
1. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) द्वारा संचालित समूह ‘क’ और ‘ख’ परीक्षाएं :
2. राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा संचालित समूह ‘क’ और ‘ख’ परीक्षाएं:
3. बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा संचालित अधिकारी ग्रेड की परीक्षाएं : और
4. निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिए सॉफ्ट स्किल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए आईटी, जैव-प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे समापन पाठयक्रम/रोजगारोन्मुख पाठयक्रम:
योजना का ब्यौरा और आवेदन का फार्मेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in/index.html से डाउनलोड किया जा सकता है।
संस्थाओं की पात्रता
इस योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान/केन्द्र, विश्वविद्यालय (निजी क्षेत्र में मान्य विश्वविद्यालयों सहित केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालय) तथा निजी क्षेत्र संगठनों द्वारा चिहि््नत वरीयत: वे संगत उद्योग निकायों अथवा संस्थान जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं केन्द्रीय वित पोषण के लिए आवेदन देने के पात्र है :
अनिवार्य
संस्थाएं/केन्द्र, कम से कम विगत तीन वर्षों से संचालित होने चाहिए और इनको, कोचिंग प्रदान किए गए अभ्यर्थियों की सफलता दर के संदर्भ में विशिष्टता प्राप्त होनी चाहिए। आवेदन पत्र के पैरा-8 के अनुसार, सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत करते समय सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक एवं पूर्ण पते के साथ उनका संपर्क/दूरभाष नंबर भी दिया जाना चाहिए।
वांछनीय
केन्द्र के पास अंशकालिक सुविज्ञों के अलावा, उनकी पंजी पर नियमित योग्य प्राध्यापक भी होने चाहिए। केन्द्र अंग्रेजी में कोचिंग प्रदान करने के अतिरिक्त, विशिष्ट परीक्षाओं के लिए आवश्यक, अन्य भाषाओं में कोचिंग प्रदान करने में भी समर्थ होने चाहिए।
कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों का चयन
कोचिंग संस्थाओं/केन्द्रों के अंतिम चयन के लिए एक समिति सिफारिशें करेगी।
कोचिंग संस्थाओं को देय फीस
उपर्युक्त समिति, कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेगी और (1) कोचिंग संस्थान/ केन्द्र को देय फीस, (2) केन्द्र के लिए संस्वीकृत किए जाने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या तथा (3) पाठयक्रम की अविधि/परीक्षा के प्रकार, जिसके लिए कोचिंग दी जानी है, के बारे में निर्णय लेगी।
शिक्षण के आधार पर परिकलित सम्पूर्ण कोचिंग व्यय पूर्णतया नि:शुल्क है और इस योजना के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों द्वारा कोई शुल्क, चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों से नहीं लिया जाएगा।
अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को देय वजीफा
कोचिंग के लिए प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वाह्य विद्यार्थियाें के लिए 1500/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह और स्थानीय विद्यार्थियों के लिए 750/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह वजीफा देय होगा। वजीफे की राशि उस कोचिंग संस्थान/संबंधित केन्द्र के माध्यम से देय होगी, जहां विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त है।
विद्यार्थियों की पात्रता
(1) विद्यार्थी का चयन मैरिट के आधार पर होना चाहिए।
(2) विद्यार्थी ने अर्हक परीक्षा में अंकों की वह प्रतिशतता प्राप्त की हो जोकि पाठयक्रम/परीक्षा के लिए प्रदान की जा रहे नि:शुल्क कोचिंग हेतु यथानिर्दिष्ट है।
(3) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित केवल वे ही विद्यार्थी योजना के तहत पात्र होंगे जिनकी कुल पारिवारिक आय 2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
(4) योजना के तहत किसी भी विद्यार्थी को दो बार से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता है चाहे वह किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कितनी भी बार बैठ सकता है।
आवेदन कैसे करें
कोचिंग संस्थान/केन्द्र आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित सभी निदिष्ट दस्तावेजों के साथ अपने पूर्ण प्रस्ताव, संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 610, ‘ए’ विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 को 20.9.2010 तक भेज सकते हैं। आवेदन, इस मंत्रालय की केन्द्रीय रजिस्ट्री, कमरा सं. 646, ‘ए’ विंग, छठा तल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115 में भी जमा किए जा सकते हैं। 20.9.1020 के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण सूचना वाले आवेदनों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों को फीस संघटक का उल्लेख आवेदन-प्रपत्र के भाग-॥ के कॉलम 6 के सामने ही करना चाहिए और इसमें किसी तरह के अन्य प्रभार जैसे होस्टल फीस इत्यादि शामिल नहीं करने चाहिए।

 

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