देवघर कोर्ट का बड़ा फैसला: साइबर अपराध की आरोपी रूबी कुमारी की जमानत याचिका खारिज, रहना होगा जेल में
रांची एक्सप्रेस ब्यूरो
अमित कुमार
देवघर : साइबर अपराध के मामले में गिरफ्तार रूबी कुमारी को 'जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II' की अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने 09 जून को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब 'रूबी कुमारी' को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-II 'अनिल कुमार' की अदालत में हुई। मिस क्रिमिनल अपील- 0000670/2026, सीएनआर नंबर JHDG010019742026 में 'स्टेट ऑफ झारखंड बनाम रूबी कुमारी' की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे 'खारिज' कर दिया।
ज्ञात हो कि, यह मामला देवघर साइबर थाना प्राथमिकी संख्या- 70/2026 से संबंधित है।
'रूबी कुमारी' पर साइबर अपराध में संलिप्तता का आरोप है। देवघर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने निचली अदालत से जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार साइबर अपराध के मामलों में कोर्ट कड़ा रुख अपना रहा है। आम लोगों को ठगने वाले अपराधियों को जमानत मिलने में मुश्किल हो रही है ताकि अपराध पर लगाम लग सके।





