प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश, शपथ-पत्र पर नव नियुक्त सहायक आचार्यों को मिलेगा वेतन
रांची एक्सप्रेस ब्यूरो
अमित कुमार
देवघर : झारखंड में नियुक्ति के बाद से वेतन का इंतजार कर रहे देवघर जिले के सहायक आचार्यों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, रांची ने 08 जून को पत्र जारी कर साफ किया कि शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं होने पर भी शपथ-पत्र के आधार पर नव नियुक्त सहायक आचार्यों को वेतन का भुगतान किया जाएगा।
*सरकार ने दिया 4 महीने का समय*
प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेजे पत्र संख्या- 923, दिनांक- 08.06.2026 में लिखा कि वेतन भुगतान न होने की मुख्य वजह दस्तावेजों का सत्यापन में देरी है। इसके कारण नए शिक्षकों को आर्थिक परेशानी हो रही है।
विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार :-
1. पीएफ खाता :- सभी सहायक आचार्यों का भविष्य निधि खाता तुरंत खुलवाया जाए।
2. शपथ-पत्र पर वेतन :-
प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र लेकर वेतन जारी करें।
3. 04 महीने की डेडलाइन :-
सत्यापन का काम अगले 04 महीने में हर हाल में पूरा करें। अगर 4 महीने में सत्यापन नहीं हुआ तो संबंधित शिक्षक का वेतन स्वतः स्थगित माना जाएगा।
02 दिनों में शपथ-पत्र कराएं जमा :- डीएसई
विभाग के इस आदेश के बाद देवघर के जिला शिक्षा अधीक्षक 'मधुकर कुमार' ने 09 जून को सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को पत्र लिखा। डीएसई ने निर्देश दिया कि सभी नव नियुक्त सहायक आचार्यों से 02 दिनों के अंदर शपथ-पत्र लेकर अंचल कार्यालय में जमा कराएं। शपथ-पत्र के आधार पर ही वेतन भुगतान होगा। साथ ही एक सप्ताह के अंदर सभी का पीएफ खाता खुलवाकर प्रतिवेदन कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
डीएसई ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है।
शिक्षकों को मिली राहत
नियुक्ति के बाद महीनों से वेतन नहीं मिलने से सहायक आचार्य आर्थिक तंगी झेल रहे थे। अब शपथ-पत्र के आधार पर वेतन शुरू होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 महीने के अंदर दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर वेतन फिर रोक दिया जाएगा।





