छतरपुर : प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) राधा कृष्ण नाटानी ने बताया कि प्रखंड अंतर्गत सभी राशन कार्डधारकों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराई जाएगी, उनका नाम राशन कार्ड से स्वतः हट सकता है तथा उन्हें राशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है।
एमओ ने सभी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए सभी लाभुकों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करें।
राशन कार्डधारक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता (डीलर) के पास राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर जाएं तथा परिवार के सभी सदस्यों की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराएं।
उन्होंने सभी लाभुकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए 30 जून 2026 से पूर्व स्वयं एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करा लें।






