नई
दिल्ली, । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकिंग
विनियमन कानून के कुछ नियमों का उल्लंघन करने के मामले में निजी क्षेत्र के
एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना निजी
क्षेत्र के इस बैंक पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) से जुड़ी कानूनी और
नियामकीय बाध्यताओं में कमियों के लिए लगाया गया है।
आरबीआई ने
जारी एक बयान में कहा कि एचडीएफसी बैंक पर ये जुर्माना बैंक पर बैंकिंग
विनियमन कानून के कुछ नियमों का उल्लंघन, कर्ज पर ब्याज दर से जुड़ी शर्तों
का पालन न करने, वित्तीय सेवाओं के लिए जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के
दिशानिर्देशों तथा केवाईसी से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के
कारण लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने बताया कि 31 मार्च, 2024 तक बैंक
की वित्तीय स्थिति के अनुसार बैंक का निगरानी मूल्यांकन करने के लिए एक
सांविधिक जांच की गई थी। बैंक को इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा एक नोटिस
जारी किया गया था।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के जवाब और उसके
द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारियों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने
पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना
आवश्यक था।