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रांची में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम सख्त, नियम तोड़ने वाले कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई


रांची। राजधानी रांची में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भवन निर्माण नियमों और जरूरी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

भवन के नक्शे और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

नगर निगम क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच के दौरान भवनों के स्वीकृत नक्शे, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कमियों को लेकर चिंता सामने आई है। निगम के अनुसार, कुछ संस्थानों के पास भवन का स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं है, जबकि कई जगहों पर विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही और आपातकालीन निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए।

इसके अलावा, अग्नि सुरक्षा से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी फायर एनओसी की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठे हैं। कुछ भवन आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें कोचिंग संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में भवन के स्वीकृत उपयोग और संबंधित नियमों के अनुपालन की जांच की जा रही है।

नियमों की अनदेखी पर सीलिंग की कार्रवाई

नगर आयुक्त ने संकेत दिया है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित परिसर को सील भी किया जा सकता है। नगर निगम का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराना और संभावित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना है।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत भवन में आने-जाने के सुरक्षित रास्ते, आपातकालीन निकास, पर्याप्त पार्किंग और अग्निशमन से जुड़े जरूरी इंतजाम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। संस्थान संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने परिसर में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त समय के लिए देना होगा लिखित आवेदन

बैठक के दौरान कुछ कोचिंग संस्थान संचालकों ने अपने संस्थानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। इस पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि समय मांगने वाले संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ विधिवत आवेदन नगर निगम में जमा करना होगा। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

केवल मौखिक अनुरोध के आधार पर राहत मिलने की गारंटी नहीं है। इसलिए संस्थान संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों से संबंधित कमियों को दूर करने की दिशा में कार्रवाई करनी होगी।

विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि

रांची में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं। ऐसे में संस्थानों की भवन संबंधी स्थिति और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जरूरी है कि कोचिंग केंद्रों में पर्याप्त जगह, सुरक्षित प्रवेश-निकास और अग्नि सुरक्षा के उपाय उपलब्ध हों।

नगर निगम की सख्ती से कोचिंग संस्थानों के संचालन में सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर बढ़ने की उम्मीद है। अब संबंधित संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी इमारतें निर्धारित नियमों के अनुरूप हों और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की गई हों।

निष्कर्ष: रांची नगर निगम ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई का रुख अपनाया है। आने वाले समय में जांच और नियमों के अनुपालन के आधार पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा सकती है।