नई
दिल्ली, । सरकार ने कुछ प्रकार के ‘प्लैटिनम’ आभूषणों के
आयात पर 17 नवंबर से 30 अप्रैल, 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।विदेश
व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में सोमवार को एक अधिसूचना
जारी की है। इससे पहले सरकार ने सितंबर में कुछ चांदी के आभूषणों के आयात
पर अगले साल 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया था।
अधिसूचना में कहा कि
‘प्लैटिनम’ आभूषणों की आयात नीति को ‘‘तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल 2026 तक
‘मुक्त’ से ‘प्रतिबंधित’ में संशोधित किया गया है।’’ आयातकों को अब इन
वस्तुओं के आयात के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा। अधिसूचना के
मुताबिक इस नीति को 31 मार्च, 2026 तक "मुक्त" से "प्रतिबंधित" कर दिया है।
इस बदलाव के तहत विशिष्ट प्लैटिनम आभूषणों को "मुक्त" से "प्रतिबंधित"
दर्जा दिया गया है। इसके लिए आयातकों को विदेश व्यापार महानिदेशालय से
लाइसेंस लेना होगा। अधिसूचना के मुताबिक उनकी आयात इस कदम का उद्देश्य
थाईलैंड से बिना जड़ाऊ आभूषणों के नाम पर चांदी के आयात पर अंकुश लगाना था।
डीजीएफटी
के मुताबिक इस कदम के लिए आयातकों को लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं
को दूर करना और घरेलू निर्माताओं की सुरक्षा करना है। यह कदम सितंबर 2025
में चांदी के आभूषणों पर लगाए गए इसी तरह के प्रतिबंध के बाद उठाया गया है।
इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से संभावित शुल्क चोरी को
रोकना है। इस कदम का उद्देश्य थाईलैंड से बिना जड़ाऊ आभूषणों के नाम पर
चांदी के आयात पर अंकुश लगाना था। भारत का आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई
देशों का संघ) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है। थाईलैंड इस 10 राष्ट्र
समूह का सदस्य है।
सरकार ने ‘प्लैटिनम’ आभूषणों के आयात पर 30 अप्रैल तक लगाया प्रतिबंध
