नई
दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को
दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आरोपित और
आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में
शिकायतकर्ता बरखा सिंह का बयान दर्ज नहीं हो सका। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह
ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के
दौरान आज कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता बरखा सिंह की तबीयत खराब है
और डॉक्टर ने उन्हें 15 दिनों के आराम की सलाह दी है। उसके बाद कोर्ट ने
मामले की सुनवाई टाल दी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति
मालीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
स्वाति
मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई
कोर्ट ने मालीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति
मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें
आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं।
कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और
भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का
आदेश दिया था।
दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक
बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला
आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त
किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे,
जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85
लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया
था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के
तहत एफआईआर दर्ज किया था।