नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं आने से परेशान लोगों के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं का नाम पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन नई प्रारूप सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाया है, वे भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित पात्रता और अन्य जरूरी शर्तों को पूरा करते हुए फॉर्म-6 जमा करने पर केवल इस आधार पर मतदाता के खिलाफ गलत घोषणा करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पहले से मतदाता सूची में मौजूद था। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान छूट गए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल होने का अवसर देना है। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो अपना नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं देखकर मतदान के अधिकार को लेकर चिंतित हैं। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे संबंधित निर्वाचन कार्यालय या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर अपने नाम की स्थिति की जानकारी लें। पात्रता के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया पूरी करें। चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर करने में मदद मिल सकती है।
SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम गायब होने पर घबराने की जरूरत नहीं, फॉर्म-6 से दोबारा जुड़वा सकेंगे मतदाता





