रांची। ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवनजारा गांव में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण का समापन हुआ। मामला गुंजा देवनजारा गांव में हुई तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामला अदालत तक पहुंचा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष की दलीलों पर भी सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया। इसके बाद अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। जुर्माने से संबंधित आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के आदेश के अनुसार होगी। फैसले के बाद मामले से जुड़े लोगों और पीड़ित परिवार के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तिहरे हत्याकांड के कारण इलाके में लंबे समय तक चर्चा रही थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में दोषियों की सजा के क्रियान्वयन से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह समाचार पूरी तरह नए शब्दों में तैयार किया गया है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर लिखा गया है।
ओरमांझी ट्रिपल मर्डर केस में 11 दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने लगाया 50-50 हजार रुपये जुर्माना






