पटना, ।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि निबंधित नॉन-कॉर्पोरेट श्रेणी के करदाताओं की दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके कानूनी आश्रितों को पाँच लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025" को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सम्राट चौधरी ने मंगलवार काे यहां कहा कि बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 एवं राज्य माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन दुर्घटना-मृत्यु अनुदान दिया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में व्यापारिक समुदाय के प्रति सरकार की संवेदनशीलता एवं सुरक्षा देने की भावनाओं को दर्शाना है। यह पहल न केवल व्यवसायियों के हितों की रक्षा करेगी, बल्कि उनके परिजनों को आर्थिक संबल भी प्रदान करेगी। चौधरी ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा।
कर-दाता व्यवसायी की दुर्घटना-मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे 5 लाख रुपये:उपमुख्यमंत्री:सम्राट चौधरी
