प्रयागराज, । माफिया अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें की
विवेचना में पुलिस को करछना के मीरखपुर उपहार में सात करोड़ की बेनामी
प्रॉपर्टी का पता चला था। पुलिस ने राजस्व विभाग से जमीन का सत्यापन कराया,
जिसमें मामला सही पाया गया।
इसके बाद अतीक अहमद की इस बेनामी
सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने
पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी है। उनके मुताबिक पुलिस कमिश्नर
कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट 14(1) में कुर्की कार्रवाई की
जाएगी।
जानकारी के अनुसार नवाबगंज के करोली निवासी श्याम सरोज ने
पुलिस को बताया था कि अतीक-अशरफ ने उसके नाम पर बेनामी सम्पत्तियां बनाईं।
वह अतरसुइया निवासी दो भाई जावेद व कामरान के घर में सफाईकर्मी था। उसके
नाम पर जमीन का बैनामा 2021 में करा दिया था। बैनामे से पहले उसे बंधक
बनाकर पीटा गया और कागजात पर दस्तखत कराए गए थे। अतीक व अशरफ की मौत के बाद
दोनों भाई उक्त सम्पत्तियों को अपने नाम लिखाने का दबाव श्याम पर बना रहे
थे। इस मामले में अतरसुइया पुलिस ने कुल चार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया
है।
डीसीपी नगर ने बताया कि इन सम्पत्तियों को अपराध से अर्जित
मानकर इन्हें कुर्क करने के सम्बंध में रिपोर्ट पुलिस आयुक्त न्यायालय में
भेजी गई है। अनुमति मिलते ही इन्हें कुर्क किया जाएगा।