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पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, संवैधानिक वैधता पर उठे सवाल


बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कैबिनेट में पुनर्नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती दी गई है। इस संबंध में दायर एक रिट याचिका में उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश वर्तमान में राज्य विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में बनाए रखने को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ता ने इस नियुक्ति की वैधता की न्यायिक समीक्षा की मांग की है।

मामले में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह यह स्पष्ट करे कि किसी गैर-विधायक को मंत्री पद पर बनाए रखने की प्रक्रिया संविधान की भावना और प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। याचिका में सरकार के इस निर्णय को संवैधानिक कसौटी पर परखने की मांग की गई है।

यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस नियुक्ति की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।