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नालंदा जिले में 179 लाभुकों को दिया गया अनुदान की राशि


नालंदा, बिहारशरीफ 18 मार्च। जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में आज बुधवार को कुंदन कुमार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनु.जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेन्जर निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत नालन्दा जिला अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति क बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता तथा लंबित मामलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनु.जाति एवं अनु०जनजाति (अत्याचार निवारण) के तहत इस वित्तीय वर्ष में 179 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि एवं 428 लाभुको को द्वितीय किस्त की राशि के रूप में कुल मो० 560.00 लाख रू० का वितरण किया गया है।

जिलेभर में अधिनियम के तहत कुल 64 पेंशनधारियों को मासिक पेंशन दिया जा रहा है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करते हुए पात्र पीड़ितों को समयबद्ध तरीके से सहायता राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, अपर समाहर्ता ,माननीय सांसद एवं विधायक के प्रतिनिधि गण, सभी माननीय सदस्यगण, जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा, विशेष लोक अभियोजक, थानाध्यक्ष, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति थाना, नालन्दा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहें।