नगर पंचायत प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर शिव शंकर लॉज पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, राशि जमा होने के बाद खोला गया सील
हुसैनाबाद (पलामू): हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के नदी पर, वार्ड संख्या-14 स्थित शिव शंकर लॉज पर BPAMS के निर्धारित नियमों के उल्लंघन के मामले में नगर पंचायत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। नगर पंचायत की ओर से की गई कार्रवाई के बाद लॉज प्रबंधन ने निर्धारित जुर्माने की राशि जमा कर दी। राशि जमा होने के बाद शनिवार को नगर पंचायत के अधिकारियों की मौजूदगी में शिव शंकर लॉज का सील खोल दिया गया।
नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में संचालित सभी लॉज, होटल, भवन और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि BPAMS से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर जुर्माना, सीलिंग सहित अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर पंचायत की ओर से सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, अनुमति और निर्धारित मानकों की जांच कर लें तथा नियमों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन करने से न केवल प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सकता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित होती है।
नगर पंचायत प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नगर क्षेत्र में व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।





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