विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जारी मतदाता सूची के प्रारूप में जिन नागरिकों के नाम शामिल नहीं हैं, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने नाम जुड़वाने का विकल्प उपलब्ध कराया है। ऐसे पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा से ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने के कारण परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना मतदान के अधिकार के इस्तेमाल के लिए जरूरी है। इसलिए जिन लोगों का नाम SIR की प्रारंभिक सूची में नहीं दिख रहा है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहिए। फॉर्म-6 नए मतदाता के पंजीकरण के साथ-साथ पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करें फॉर्म-6 के लिए आवेदन? पात्र नागरिक ऑनलाइन निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निर्धारित मतदाता सुविधा केंद्र से संपर्क करके भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन के दौरान निर्धारित विवरण और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारी इसकी जांच करेंगे। पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नाम जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मतदाताओं के लिए जरूरी सलाह मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि नाम गायब है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। केवल आवेदन जमा करना नाम जुड़ने की अंतिम पुष्टि नहीं है, इसलिए आवेदन की स्थिति की जानकारी भी लेते रहें। निर्वाचन आयोग की यह व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है कि कोई भी पात्र नागरिक तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर घबराएं नहीं, फॉर्म-6 के जरिए कर सकते हैं आवेदन






