नई
दिल्ली,। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की
भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के
विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी की चार दिनों की हिरासत में भेज दिया है।
स्पेशल जज राकेश स्याल ने देर रात ये आदेश दिया।
ईडी ने 2 सितंबर को
अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। पेशी के दौरान अमानतुल्लाह खान की
ओर से पेश वकील ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब एंटी
करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया, उसी दिन
सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की थी। एसीबी के मामले
में ट्रायल कोर्ट ने नियामत जमानत दी थी। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान
की ओर से पैसे की कोई हेराफेरी नहीं हुई है और न ही किसी भी सह-आरोपी और या
उसके पास से कोई पैसा बरामद हुआ। सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज करने के छह
साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई और इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार भी नहीं
किया था।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती
में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में चार
लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने
कहा कि अमानतुल्लाह खान ने जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी ने 14 समन जारी
किए लेकिन केवल एक में ही पेश हुए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर।
ईडी ने अमानतुल्लाह खान की ओर से जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया। ईडी
ने कहा कि अमानतुल्लाह खान को दूसरे आरोपितों के आमने-सामने बैठा कर पूछताछ
करने की जरूरत है इसलिए अमानतुल्लाह खान की दस दिनों की हिरासत दी जाए।
ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति
अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। ईडी के
मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे
पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।
ईडी ने 9
जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी
ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दिकी, दाऊद नासिर,
कौसर इमाम सिद्दिकी और जीशान हैदर शामिल हैं। ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई
पावर को भी आरोपित बनाया है।
ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40
लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी
विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें
खरीदी और बेची गई। आरोपित कौसर इमाम सिद्दिकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की
एंट्री की गई है। जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली। जावेद
इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची। जीशान हैदर ने इसके लिए
जावेद को नकद राशि दी।
इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया
था। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11
आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ
बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई।
सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह
खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड
में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक इन
नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद
का दुरुपयोग किया।