उत्तर
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास लगाई गई निषेधाज्ञा
को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी पुष्टि की
है।
यह निषेधाज्ञा पहली बार 18 अगस्त को लागू की गई थी, जब
अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन
शुरू हुए थे। इस आदेश के तहत एक साथ पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर
रोक है।
यह निषेधाज्ञा भारतीय न्याय संहिता की धारा 163(2) के तहत
जारी की गई है और इसे श्यामबाजार के पांच प्वाइंट क्रॉसिंग और आरजी कर
अस्पताल को जोड़ने वाली सड़कों पर भी लागू किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा
गया है कि लाठी, हथियार या कोई अन्य घातक वस्तु रखने पर प्रतिबंध रहेगा।
शांति भंग करने के किसी भी प्रयास पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के
तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सौंपा है।