बेतिया, । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) प्रभावी हो चुकी है। इसी क्रम में पश्चिम चंपारण जिला निर्वाचन कार्यालय, बेतिया की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता उप निर्वाचन पदाधिकारी, लाल बहादुर राय ने की। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जिसे निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की कि वे आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और जिले में शांति एवं सौहार्द बनाए रखें।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता के सभी प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि चुनाव अवधि में किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, भाषा या समुदाय आधारित अपील करना प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक स्थलों (जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि) का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा, किसी भी प्रत्याशी या दल द्वारा सार्वजनिक संपत्ति, दीवारों, भवनों, सरकारी परिसरों पर पोस्टर, बैनर या पेंटिंग नहीं की जाएगी। सभा, रैली, जुलूस आदि के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जुलूसों के मार्ग, समय और सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा, किसी भी प्रकार की हिंसा, नारेबाज़ी, या दूसरे दलों की बैठकों में विघ्न डालने जैसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नोडल पदाधिकारी, मीडिया-सह-एमसीएमसी कोषांग राकेश कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी गठित की गई है, जो सभी इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया के राजनीतिक विज्ञापनों की पूर्व स्वीकृति प्रदान करेगी। किसी भी दल या प्रत्याशी को बिना अनुमति विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि “पेड न्यूज़“ की पहचान होने पर संबंधित प्रत्याशी के व्यय खाते में खर्च जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
बैठक में यह भी पुनः बताया गया कि कोई भी मंत्री या जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी वाहन, अतिथि गृह, शासकीय कार्यालय या सरकारी कर्मचारियों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। चुनाव अवधि में किसी भी प्रकार की नई योजना की घोषणा, वित्तीय अनुदान, सड़क निर्माण या सार्वजनिक वितरण से संबंधित नई स्वीकृतियाँ देना प्रतिबंधित रहेगा।
नामांकन की अंतिम तिथि : 20 अक्टूबर 2025, नामांकन पत्रों की जांच : 21 अक्टूबर 2025, नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 है, मतदान की तिथि 11 नवम्बर 2025, मतगणना की तिथि 14 नवम्बर 2025
सभी प्रत्याशियों को नामांकन के साथ आवश्यक प्रपत्र जैसे नामांकन पत्र, शपथ-पत्र, बैंक खाता विवरण, खर्च पंजीकरण, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), फोटो पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे।
इस बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा सुजीत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी लालबहादुर राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी यशलोक रंजन, तथा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी राकेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु समर्थन व्यक्त किया है।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
