नई
दिल्ली। केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में
क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे
तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटाकर शून्य कर दिया है।
इसके अलावा पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त
उत्पाद शुल्क को शून्य पर बरकरार रखा है। नई दरें बुधवार से प्रभावी हो गईं
है।
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक घरेल कच्चे तेल पर विंडफॉल
टैक्स को 1,850 रुपये प्रति टन से शून्य कर दिया गया है। इसके साथ ही
पेट्रोल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विशेष
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य पर बरकरार रखा गया है। इससे पहले 31 अगस्त
को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 2,100 रुपये
प्रति टन से घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन किया गया था।
उल्लेखनीय
है कि दो हफ्ते में औसत तेल की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े विंडफॉल
टैक्स को अधिसूचित किया जाता है। देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को
विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया था
जो ऊर्जा कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से होने वाले लाभ पर कर लगाते हैं।