प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में जिलाधिकारी के आदेश
से ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने तथा जाम की समस्या के मद्देनजर इनके
संचालन को लेकर डीएम के आदेश के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सरकार तथा
प्रशासन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए
29 नवम्बर की तारीख नियत की है।
यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं
जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने अखिल भारतीय रिक्शा चालक व अन्य की तरफ
से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है। याचिका में डीएम के आदेश
को चुनौती दी गई है तथा कहा गया है कि डीएम का आदेश मोटर वेहिकल एक्ट में
दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है।
याची संगठन का कहना है कि गरीब लोग ई
रिक्शा संचालन में जुड़े हैं। जिलाधिधारी का आदेश अव्यवहारिक है। कहा गया
है कि जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक पंजीयन पर रोक लगा दी है, जो गलत एवं
असंवैधानिक है। फिलहाल कोर्ट इस मामले पर 29 नवम्बर को सुनवाई करेगी।