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नगर पंचायत प्रशासन ने एक्सपायर्ड सामग्री बेचने व नियमों का अनुपालन नहीं करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान किया सील


हुसैनाबाद: कृष्णा यादव 

हुसैनाबाद(पलामू): हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जनहित एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा को लेकर नगर पंचायत हुसैनाबाद की ओर से लगातार जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित वार्ड संख्या-02 में  संतोष अग्रवाल के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया।
नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, उक्त प्रतिष्ठान के संचालक को नियमों का अनुपालन करने तथा आवश्यक दस्तावेज एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पूर्व में कई बार नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में समाप्ति तिथि पार कर चुकी (Expired) सामग्री, वैध ट्रेड लाइसेंस का अभाव तथा भवन का स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं होने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई।
इसके तहत नगर पंचायत हुसैनाबाद के कार्यपालक पदाधिकारी शशि शेखर सुमन के नेतृत्व में संबंधित प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।
नगर पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नगर क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन निर्धारित नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप करना अनिवार्य है। प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि नगर क्षेत्र में स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं नियमसम्मत व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
कार्रवाई के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी शशि शेखर सुमन, विधि सहायक विक्रम कुमार, लाइट इंस्पेक्टर सुधांशु तिवारी, मंटू, रवि, संजीत सहित नगर पंचायत के अन्य कर्मी उपस्थित रहे।