जमशेदपुर: दुर्गापूजा के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के परिचालन पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लागू रहने की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य पूजा पंडालों के आसपास यातायात को सुचारु बनाए रखना और लोगों की आवाजाही को सुरक्षित रखना है। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 15 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे से रात 1 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर विशेष रोक रहेगी। दुर्गापूजा के दौरान शाम और रात के समय सड़कों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही सीमित कर जाम की स्थिति को नियंत्रित करने और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता उपलब्ध रखने की कोशिश की जाएगी। यातायात नियंत्रण की इस व्यवस्था के तहत मरीन ड्राइव मार्ग पर भी निर्धारित समय के दौरान प्रतिबंध लागू रहेगा। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों और निर्धारित समय-सारणी का पालन करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, मरीन ड्राइव पर प्रतिबंध की सटीक अवधि और किन श्रेणियों के वाहनों पर रोक रहेगी, इसकी पुष्टि आधिकारिक यातायात अधिसूचना से की जानी चाहिए। प्रशासन की इस व्यवस्था से पूजा के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारी वाहन चालकों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लेकर ही निकलें। आम नागरिकों को भी यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि पूजा के दौरान किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। प्रकाशन से पहले पुष्टि करें: 15 से 21 अक्टूबर तक लागू प्रतिबंध के दिनवार समय, 15 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे से रात 1 बजे तक की विशेष रोक, मरीन ड्राइव के नियम तथा भारी वाहनों की छूट संबंधी शर्तों की आधिकारिक जिला प्रशासन या यातायात पुलिस की अधिसूचना से पुष्टि कर लें।15 अक्टूबर को शाम से लागू होगी विशेष पाबंदी
मरीन ड्राइव पर भी रहेगा प्रतिबंध
वाहन चालकों से सहयोग की अपील
दुर्गापूजा पर जमशेदपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त, 15 से 21 अक्टूबर तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक






