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पलामू में बिना वैध दस्तावेज चल रहे नर्सिंग होम पर कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने किया सील


पलामू/हुसैनाबाद: पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे एक निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की है। दंगवार इलाके में संचालित प्रिया नर्सिंग होम की जांच के दौरान आवश्यक पंजीकरण और दूसरे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संस्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

औचक जांच के दौरान सामने आईं कमियां

जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग को दंगवार क्षेत्र में निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। इसी क्रम में टीम ने नर्सिंग होम का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान अधिकारियों ने संस्थान के पंजीकरण, चिकित्सकों की उपलब्धता और उपचार से संबंधित आवश्यक कागजात देखने की कोशिश की। विभाग के अनुसार, नर्सिंग होम प्रबंधन जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

डॉक्टर की मौजूदगी को लेकर भी सवाल

निरीक्षण के समय निर्धारित प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार चिकित्सक की मौजूदगी नहीं मिलने की बात भी सामने आई। अधिकारियों ने नर्सिंग होम में इस्तेमाल की गई एलोपैथिक दवाओं की मौजूदगी की भी जानकारी दी है।

स्वास्थ्य विभाग ने इन परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए संस्थान के संचालन पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया।

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई

अधिकारियों के अनुसार, बिना वैध पंजीकरण स्वास्थ्य संस्थान चलाना निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम को सील किया गया।

विभाग का कहना है कि निजी अस्पताल, क्लिनिक या नर्सिंग होम संचालित करने के लिए आवश्यक पंजीकरण और निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का पालन करना जरूरी है।

मरीजों की सुरक्षा पर विभाग का जोर

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि इलाज कराने से पहले अस्पताल या नर्सिंग होम की वैधता और पंजीकरण की स्थिति की जानकारी जरूर लें। खासकर गंभीर बीमारी या ऑपरेशन जैसी स्थिति में पंजीकृत और अधिकृत स्वास्थ्य संस्थान का चयन करने की सलाह दी गई है।

अधिकारियों ने संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की भी जांच की जा सकती है।

जिले में स्वास्थ्य संस्थानों की निगरानी बढ़ी

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब पलामू में निजी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच को लेकर प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है। कुछ दिन पहले मेदिनीनगर क्षेत्र में भी निजी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच के दौरान छह संस्थानों को सील किए जाने और संबंधित मामलों में प्राथमिकी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

इससे साफ है कि प्रशासन अब पंजीकरण, चिकित्सकों की उपलब्धता, लाइसेंस और अन्य वैधानिक मानकों की जांच को लेकर सख्ती बरत रहा है।

आगे भी जारी रह सकती है कार्रवाई

दंगवार की कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग की नजर ऐसे अन्य संस्थानों पर भी हो सकती है, जहां बिना आवश्यक अनुमति या निर्धारित मानकों के स्वास्थ्य सेवाएं संचालित किए जाने की शिकायतें हैं।

फिलहाल प्रिया नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है और संबंधित दस्तावेजों तथा संचालन की स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

निष्कर्ष: पलामू में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दंगवार में हुई कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। आने वाले दिनों में अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच और कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है।