अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर लगातार छापेमारी एवं अनियमितता मिलने पर सील की कार्रवाई का निर्देश
पलामू :उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में पीसी पीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिले में संचालित एवं पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की स्थिति, निरीक्षण तथा एक्ट के अनुपालन की समीक्षा की गयी।
डीसी श्री शेखावत ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की लगातार जांच एवं औचक छापेमारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन, बिना पंजीकरण संचालन अथवा PCPNDT एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करते हुए जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड मशीन/केंद्र को सील किया जाये।
उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी परिस्थिति में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। सभी केंद्रों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं PCPNDT एक्ट के निर्धारित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
बैठक में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर “लिंग चयन/लिंग परीक्षण अपराध है” से संबंधित जागरूकता सूचना प्रदर्शित करने, चिकित्सक का नाम एवं मरीजों को देखने का समय स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी एवं जनजागरूकता पर भी जोर दिया।
उन्होंने पलामूवासियों से अपील की कि यदि किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण अथवा पीसी पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।बैठक में सहायक समाहर्ता ऋत्विक मेहता,सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार सहित PCPNDT टीम एवं जिला सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित थे।






