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फसल नुकसान पर 72 घंटे में दें सूचना, बीमा लाभ के लिए प्रशासन की किसानों से अपील


रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

रामगढ़। प्राकृतिक आपदा या बारिश से फसल को नुकसान होने पर बीमित किसानों को 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी। जिला प्रशासन ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों से समय पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है, ताकि फसल क्षति का आकलन कर नियमानुसार बीमा लाभ की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

कटाई के बाद नुकसान पर भी रखें नजर

जिला प्रशासन ने धान की कटाई के बाद खेत में फसल सुखाने के दौरान बारिश से होने वाले नुकसान को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ऐसे मामलों में योजना के प्रावधानों के तहत पात्र किसानों को कटाई के बाद फसल क्षति के लिए सहायता मिल सकती है। इसके लिए निर्धारित समय-सीमा में सूचना देना जरूरी है।

हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं शिकायत

फसल क्षति की सूचना देने के लिए किसान टोल-फ्री नंबर 14447 के अलावा 9631900125 और 9905676302 पर संपर्क कर सकते हैं। किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बैंक, बीमा कंपनी या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

शिकायत की पावती रखना जरूरी

शिकायत दर्ज कराते समय किसानों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, बीमा आवेदन संख्या, फसल का नाम, प्रभावित क्षेत्रफल और नुकसान की तारीख सहित घटना का विवरण देना चाहिए। प्रभावित खेत और फसल की तस्वीरें भी सुरक्षित रखनी चाहिए। शिकायत की पावती संख्या और सूचना दर्ज कराने की तारीख संभालकर रखना जरूरी है।

72 घंटे के भीतर सूचना देकर बीमा लाभ की प्रक्रिया पूरी करें

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल शिकायत दर्ज कराना पर्याप्त नहीं है। बीमा लाभ के लिए नियमानुसार सत्यापन और क्षति आकलन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसानों से अपील की गई है कि फसल नुकसान होने पर देरी न करें और निर्धारित 72 घंटे के भीतर सूचना देकर बीमा लाभ की प्रक्रिया पूरी करें।