मामला शिमला
जिला के रोहड़ू उपमंडल के तहत चिडग़ांव थाना क्षेत्र में सामने आया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी पांच बेटियां हैं और एक 16 वर्षीय
बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा है।
शिकायत में बताया गया है
कि जनवरी 2025 में उनकी नाबालिग बेटी बिना परिवार को बताए कहीं चली गई थी।
इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी गर्भवती
है और उसे कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) शिमला लाया गया है। इस सूचना के
बाद शिकायतकर्ता 12 दिसंबर को केएनएच शिमला पहुंचे।
शिकायतकर्ता
का आरोप है कि चिडग़ांव निवासी अंकित उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर
अपने साथ ले गया था और उसे संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके कारण वह
गर्भवती हो गई। पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण मामला गंभीर
अपराध की श्रेणी में आता है।
चिडग़ांव पुलिस ने इस संबंध
में बीएनएस की धारा 64 और 96 व पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला
दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मामले से जुड़े
सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। आरोपित को गिरफ़्तार कर लिया
गया है और रिमांड पर लेने के लिये उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शिमला: दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी एक आरोपी
के कई बार दुष्कर्म करने से गर्भवती हो गई। हाल में पेट में दर्द हुआ तो
अस्पताल ले जाने पर घटनाक्रम का पता लगा। पीड़िता के पिता ने आरोपी के
खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)
की धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज है।

