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देवघर: नव नियुक्त 147 सहायक आचार्यों को शपथ पत्र पर वेतन, 4 माह में प्रमाण-पत्र सत्यापन अनिवार्य.


• शैक्षणिक कागजात सत्यापित नहीं, फिर भी उपस्थिति के आधार पर मिलेगा वेतन.

• फर्जी निकला तो होगी वसूली और कार्रवाई. 

रांची एक्सप्रेस ब्यूरो 
अमित कुमार 

देवघर : नव नियुक्त सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान को लेकर देवघर जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने बड़ी राहत दी है। डीएसई देवघर ने ज्ञापांक- 1122, दिनांक- 18.06.2026 जारी कर देवघर जिले के 147 नवनियुक्त इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का वेतन शपथ पत्र के आधार पर भुगतान करने का आदेश दिया है।  
 
आदेश के अनुसार निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड, रांची के पत्रांक- 923, दिनांक- 08.06.2026 के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। चूंकि नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक/प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन लंबित है, इसलिए डीएसई 'मधुकर कुमार' ने संबंधित शिक्षकों से निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान की स्वीकृति दी है।  

डीएसई ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति या प्रमाण पत्र जाली पाया जाता है तो शिक्षक से दी गई राशि की वसूली कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देश है कि बायोमेट्रिक प्रणाली और प्रतिनियुक्त/पदस्थापित विद्यालय में दर्ज उपस्थिति के अनुसार इस वित्तीय वर्ष का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें।  

आदेश में कहा गया है कि जिन सहायक आचार्यों का शैक्षणिक/प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र आगामी 04 माह के अंदर सत्यापित होकर कार्यालय को प्राप्त नहीं होता है, उनका वेतन स्वतः स्थगित कर दिया जाएगा। यानी शिक्षकों को 4 महीने के भीतर प्रमाण-पत्र सत्यापित कराना अनिवार्य है।  

सूची में देवघर, मधुपुर, सारथ, पालोजोरी, करौं, सारवां, सोनारायठारी, मार्गोमुंडा, मोहनपुर, देवीपुर प्रखंडों के इंटर प्रशिक्षित वर्ग 01-05 और स्नातक प्रशिक्षित वर्ग 06-08 के सहायक आचार्य शामिल हैं। मो० इमरान अंसारी, सिद्धार्थ कुमार, विद्याधर पांडेय, तापस कुमार यादव, अनीता समेत 147 शिक्षकों के नाम और पोस्टिंग स्कूल की सूची आदेश के साथ जारी की गई है।  

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित नव नियुक्त सहायक आचार्यों, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप कोषागार पदाधिकारी मधुपुर, जिला कोषागार पदाधिकारी देवघर को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। साथ ही उप विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति देवघर और निदेशक स्कूली शिक्षा विभाग रांची को भी सूचनार्थ प्रतिलिपि भेजी गई है।