श्रावणी मेला-2026 में मेला क्षेत्र की शराब दुकान, बार और रेस्तरां रहेंगे बंद, डीसी ने जारी किया आदेश
■ 30 जुलाई से 28 अगस्त तक लागू रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई
रांची एक्सप्रेस संवाददाता
देवघर : राजकीय श्रावणी मेला-2026 के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानियां ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत मेला क्षेत्र में स्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानें, बार और रेस्तरां मेला अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगे।
ज्ञात हो कि यह आदेश दिनांक 30.07.2026 से 28.08.2026 तक प्रभावी रहेगा। 30 जुलाई को मेले का शुभारंभ और 28 अगस्त को समापन होना है।
जिला प्रशासन ने सभी शराब दुकानदारों, बार और रेस्तरां संचालकों को आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेला अवधि में यदि कोई दुकान खुली पाई जाती है या अवैध रूप से शराब की बिक्री/परोसने का मामला सामने आता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 26 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और व्यवसायियों से देवघर की पावन छवि को बनाए रखने और श्रावणी मेले को शांतिपूर्ण व सुरक्षित संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।





