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बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया नियम, 15 साल से कम उम्र वालों पर विशेष प्रावधान


नई दिल्ली, 18 सितंबर 2026: भारत में नाबालिगों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में उम्र के आधार पर अलग-अलग वैधता का प्रावधान है। Passport Seva के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट पांच साल या 15 वर्ष की आयु पूरी होने तक—जो भी पहले हो—वैध रहता है।

बच्चों के लिए अलग पासपोर्ट जरूरी

भारत में नाबालिग बच्चों के लिए अलग पासपोर्ट जारी किया जाता है। बच्चे का नाम माता-पिता के पासपोर्ट में शामिल करने के बजाय उसके लिए स्वतंत्र पासपोर्ट की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यात्रा दस्तावेज में बच्चे की अलग पहचान और आवश्यक विवरण दर्ज करना है।

15 साल से कम उम्र वालों के लिए पांच साल की सीमा

Passport Rules के अनुसार, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के ordinary passport की वैधता issue होने की तारीख से पांच साल तक हो सकती है। लेकिन यदि बच्चा इससे पहले 15 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो वैधता उसी समय समाप्त मानी जाती है।

इस व्यवस्था के पीछे एक व्यावहारिक कारण भी है। आधिकारिक Passport Manual में बताया गया है कि बच्चों की शारीरिक बनावट कुछ वर्षों में तेजी से बदलती है, इसलिए उनकी passport validity वयस्कों की तुलना में अलग रखी जाती है।

15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए विकल्प

15 से 18 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के लिए अलग व्यवस्था है। वे परिस्थितियों के अनुसार ऐसा minor passport ले सकते हैं जिसकी वैधता 18 वर्ष की उम्र तक हो, जबकि कुछ मामलों में 10 साल की full-validity passport के लिए आवेदन करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

Police verification में भी अलग प्रावधान

नाबालिगों के passport आवेदन में police verification की प्रक्रिया भी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। Passport Seva के अनुसार, यदि माता-पिता में से किसी एक या दोनों के पास valid passport है और निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो बच्चे का passport कुछ मामलों में बिना police verification के जारी किया जा सकता है। अंतिम निर्णय Passport Office के स्तर पर होता है।

माता-पिता के लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है?

बच्चे के passport के लिए आवेदन करते समय माता-पिता या legal guardian को आवश्यक घोषणाएं और दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं। आवेदन प्रक्रिया Passport Seva portal के माध्यम से की जा सकती है और दस्तावेजों की आवश्यकता बच्चे की उम्र तथा पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है।

एक जरूरी स्पष्टता

15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पांच साल की passport validity पूरी तरह नई 2026 व्यवस्था नहीं है। Passport Rules और Passport Seva के उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों में यह प्रावधान पहले से दर्ज है। इसलिए इसे “2026 में पहली बार लागू हुआ नियम” बताना सही नहीं होगा।