रांची
स्थानीय
शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड
सरकार मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई
न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में हुई। इस मामले में अदालत ने चार
जनवरी काे आदेश दिया था, जिसमें तीन हफ्ते में चुनाव कराने के आदेश से
संबंधित अवमानना याचका दायर की गयी थी। इस मामले में प्रार्थी की ओर से
विनोद सिंह ने पक्ष रखा। वहीं न्यायालय के आदेश के आलोक में केंद्रीय चुनाव
आयोग ने बताया कि अप टू डेट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड को
उपलब्ध करा दिया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में यह
कहा है कि सात जुलाई 2024 को प्रकाशित वोटर लिस्ट ही झारखंड राज्य के
संदर्भ में अप टू डेट वोटर लिस्ट है जिसपर राज्य में विधानसभा का चुनाव
कराया गया था, उससे ही झारखंड में शहरी निकाय चुनावों को सम्पन्न कराने के
लिए अप टू डेट वोटर लिस्ट मान कर चुनाव सम्पन्न कराया जाये। इसके बाद
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट मिल गई है। अब इसी वोटर लिस्ट पर
चुनाव कराए जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी।