हैदरनगर सीओ ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर के मालिक और चालक पर थाना में दर्ज करायी प्राथमिकी
हुसैनाबाद:कृष्णा यादव
हुसैनाबाद,पलामू : हुसैनाबाद अनुमंडल के हैदरनगर अंचल क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन के मामले में अंचल अधिकारी ने ट्रैक्टर मालिक और अज्ञात चालक के खिलाफ हैदरनगर थाना मे प्राथमिकी दर्ज करायी है। यह कार्रवाई 22 अगस्त की रात सजवन गांव के पास अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़े जाने के मामले में की गई है। बतादे अंचल अधिकारी संतोष कुमार की ओर से 18 सितंबर को हैदरनगर थाना प्रभारी को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि 22 अगस्त 2026 को करीब 9:40 बजे अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ जांच के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी।इसके बाद पुअनि अशोक कुमार राम, चौकीदार दिनेश पासवान, आरक्षी खुर्शीद अंसारी और सशस्त्र बल के साथ सजवन से हैदरनगर बाजार की ओर जा रहे थे।इसी दौरान मौजा सजवन के पास सिल्वर रंग के EICHER ट्रैक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर JH 03M 5524 को रोककर जांच की गई। ट्रैक्टर के लाल रंग के डाला में करीब 80 सीएफटी बालू लदा पाया गया। पुलिस टीम ने चालक से बालू के परिवहन से संबंधित आवश्यक कागजात मांगे, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर और उसमें लदे बालू को विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्त कर लिया और सुरक्षा के लिए थाना परिसर में रखा गया। मामले में अंचल कार्यालय की ओर से 25 अगस्त को जिला खनन पदाधिकारी, पलामू को उचित कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था। जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय की ओर से 31 अगस्त को जारी पत्र में जिला खनन टास्क फोर्स की 18 अगस्त को हुई बैठक में उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मूल जब्ती सूची के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी ने हैदरनगर थाना प्रभारी को अवैध बालू परिवहन में संलिप्त अज्ञात चालक और ट्रैक्टर के मालिक के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं तथा झारखंड लघु खनिज समानुदान अधिनियम, 2004 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। अंचल अधिकारी हैदरनगर के भेजे गए पत्र के आधार पर हैदरनगर थाना मे प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है और आगे की करवाई मे पुलिस जुट गयी है.





