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नोटिस मिला तो घबराएं नहीं, 12 में से कोई एक दस्तावेज देकर बचा सकते हैं मताधिकार


24 अगस्त से जामताड़ा में शुरू हुआ मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के तहत सुनवाई अभियान।
उदय किशोर सिंह 
जामताड़ा। 
मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत जिले में 24 अगस्त से सुनवाई अभियान शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने अभियान की सतत निगरानी करते हुए अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना तथा प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार को सुरक्षित रखना है।
जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत सचिवालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार, विद्यालयों एवं मतदान केंद्रों पर क्लस्टरवार सुनवाई की जा रही है। नोटिस प्राप्त मतदाताओं को निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर अपनी पात्रता और विवरण के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नोटिस मिलना मताधिकार समाप्त होने का संकेत नहीं है। इसका उद्देश्य संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देना है। इसलिए नोटिस प्राप्त मतदाताओं से घबराने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपील की गई है।
सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर तथा भूमि या मकान आवंटन प्रमाण-पत्र समेत अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
आधार कार्ड इन 12 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है। इसलिए नोटिस प्राप्त मतदाता यदि आधार कार्ड लेकर सुनवाई में पहुंचते हैं, तो उन्हें सूची में शामिल कोई एक वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।
उपायुक्त ने ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, सुपरवाइजर एवं संबंधित कर्मियों को मतदाताओं के बीच व्यापक जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। साथ ही अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ना और लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।