मेदिनीनगर, झालसा के दिशा निर्देश व पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राम शर्मा के मार्गदर्शन में व डालसा सचिव राकेश रंजन के देखरेख 90 दिवसीय गहन जागरूकता एवं आउटरीच प्रोग्राम के तहत नावाबाजार प्रखंड के सोहदगा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया।साथ ही मानव तस्करी व ब्यवसायिक यौन शोषण रोकथाम को ले जागरूक किया गया।इस मौके पर पीएलवी अनिता मिंज ने कहा कि मानव तस्करी ब्यवसायिक यौन शोषण के मामले ज्यादा आ रहे है ।इसका रोकथाम करना जरूरी हैं।उन्होंने कहा कि भारतीय सम्बिधान के तहत मानव तस्करी ओर देह ब्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।उन्होंने कहा कि पीड़ित नाबालिग की उम्र 18 वर्ष से कम हैं तो पोक्सो अधिनियम के तहत कानूनी करवाई की जाती हैं।ऐसे पीड़ित लोगों के मदद के लिए पुलिस चाइल्ड लाइन या मान्यता प्राप्त एनजीओ की मदद सड़ सुरक्षित निकाला जा सकता हैं।उन्होंने कहा कि ब्यवसायिक यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए पुनर्वास का मौलिक अधिकार है।उन्होंने डालसा प्रदत सुबिधा के बारे में भी जानकारी दिया।इस मौके पर पीएलवी नेहा कुमारी ने कहा कि जिसका कोई नही है उसके लिए डालसा है।डालसा हर जरूरत मन्द को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराता है।कोई भी ब्यक्ति न्याय से बंचित न रहे।न्याय सबको सुलभ मिले। द्वारा मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।






