वाशिंगटन,। अमेरिका के एक जिला संघीय अदालत के जज कैमरन करी ने
सोमवार को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी और
न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स को बड़ी राहत प्रदान की । जज ने
दोनों के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज करने का आदेश दिया। कॉमी और जेम्स के
वकीलों ने तर्क दिया था कि मुकदमे बदले की भावना से चलाए जा रहे हैं। यह
मुकदमे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने राजनीतिक दुश्मनों को सजा देने
की कोशिश से प्रेरित हैं।
सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जज ने
कहा कि इन मामलों के लिए अंतरिम अटॉर्नी लिंडसे हॉलिगन की नियुक्त गलत
तरीके से हुई। करी ने जेम्स कॉमी के मामले में अपनी राय में लिखा, "मैं इस
नतीजे पर पहुंची हूं कि हैलिगन की गलत नियुक्ति ताकत का का गैर-कानूनी
इस्तेमाल है। इसलिए मुकदमे को रद्द कर देना चाहिए।"
जेम्स ने एक
बयान में कहा, "आज की जीत से मैं बहुत खुश हूं और देश भर से मिली दुआओं और
सहयोग के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं इन बेबुनियाद आरोपों के बावजूद निडर हूं
और हर दिन न्यूयॉर्क के लोगों के लिए लड़ता रहूंगा।" उन्होंने कहा कि अदालत
ने संदेश दिया है कि राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दुश्मनों को निशाना बनाने
के लिए न्याय विभाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा, "मैं
शुक्रगुजार हूं कि अदालत ने मेरे खिलाफ केस खत्म कर दिया। इस बीच व्हाइट
हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि न्याय विभाग इस फैसले के
खिलाफ अपील करेगा। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि इस मामले में वकील
लिंडसे हैलिगन की नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं किया गया।
जज ने कहा
कि दस्तावेजों से साफ है कि हैलिगन 22 सितंबर से गैर-कानूनी तरीके से
अंतरिम अटॉर्नी के तौर पर काम कर रही हैं। कॉमी पर 25 सितंबर को और जेम्स
पर नौ अक्टूबर को आरोप लगाए गए थे। उल्लेखनीय है कि हैलिगन पूर्व स्पेशल
काउंसिल जैक स्मिथ के ट्रंप के खिलाफ लाए गए आपराधिक मामलों में से एक में
उनकी बचाव टीम की सदस्य रह चुकी हैं।
अमेरिकी संघीय जिला अदालत से जेम्स कॉमी और लेटिटिया जेम्स को राहत
