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पशु तस्करी व खुले में मीट की बिक्री पर कड़ाई की मांग


रांची एक्सप्रेस ब्यूरो

जमुई(बिहार)।जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम बहछा निवासी कांग्रेस नेता एवं पशु क्रूरता निवारण समिति(SPCA)के सदस्य सुधीर प्रसाद सिंह ने बेजुबान पशुओं की सुरक्षा,अवैध तस्करी पर रोक और खाद्य सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन को लेकर चिंता जताई है।जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने क्षेत्र में पशु अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने का आह्वान किया।श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,1960 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तहत पशुओं पर अत्याचार करना और खुले में मीट बेचना गंभीर अपराध है।
•अवैध तस्करी पर रोक 

जानवरों को गाड़ियों में क्षमता से अधिक लादकर अवैध रूप से ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
•पशु अत्याचार पर प्रतिबंध
पशुओं को पीटना,यातना देना या भूखा-प्यासा छोड़ना कानूनन दंडनीय है।
•खुले में मीट बेचने पर पाबंदी•
दुकानों के बाहर खुले में मांस टांगना गैर-कानूनी है।इसे शीशे के ढके हुए कैबिनेट में रखना अनिवार्य है।
•सार्वजनिक वध पर रोक• 
आम रास्ते या किसी दूसरे जानवर के सामने वध करना मना है।यह केवल निर्धारित बंद स्थानों पर ही संभव है।कांग्रेस नेता ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले तत्वों पर त्वरित व सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए,ताकि पशु क्रूरता और अवैध मीट बिक्री पर पूर्ण विराम लग सके।