घरेलू गैस सिलेंडर पर बैन, अब सिर्फ 19 किग्रा कमर्शियल सिलेंडर ही मान्य.
श्रावणी मेला- 2026
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■ डीसी की अध्यक्षता में आईओसीएल के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक, आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित रखने के निर्देश.
■ श्रद्धालुओं के लिए 5 KG का 'छोटू' सिलेंडर उपयोग की अनुमति.
रांची एक्सप्रेस ब्यूरो
अमित कुमार
देवघर : 'राजकीय श्रावणी मेला- 2026' के दौरान गैस आपूर्ति को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानियां ने बड़ा फैसला लिया है।
डीसी की अध्यक्षता में गुरुवार 02 जुलाई को आईओसीएल के पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया गया कि मेला क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं होगा।
उपायुक्त ने आदेश दिया कि मेला क्षेत्र के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई व चाय की दुकानों समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
हालांकि श्रद्धालुओं को निजी उपयोग के लिए राहत दी गई है। डीसी ने कहा कि श्रद्धालु अपने भोजन बनाने जैसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए 05 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर, जैसे आईओसीएल का 'छोटू' सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुविधा मुख्य रूप से छोटे परिवारों, प्रवासियों और यात्रियों की तात्कालिक जरूरतों के लिए है।
उपायुक्त ने आईओसीएल को निर्देश दिया कि मेला अवधि में पूरे क्षेत्र में 19 KG कमर्शियल सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता हर समय बनी रहे, ताकि दुकानदारों को दिक्कत न हो। साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति शृंखला को निर्बाध और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा।
बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीना, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, आईओसीएल के एलपीजी झारखंड हेड सुबल साई, जिला योजना पदाधिकारी मुकेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी, एलपीजी सेल्स ऑफिसर भूपेंद्र सिंह एवं आईओसीएल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।





