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गिरिडीह में भारी वाहनों की नो-एंट्री, सावन पूर्णिमा पर आज शाम से लागू रहेगा आदेश


रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

गिरिडीह: सावन पूर्णिमा के अवसर पर गिरिडीह शहर में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, गिरिडीह की ओर से जारी आदेश के अनुसार 27 अगस्त की शाम 6 बजे से 28 अगस्त की सुबह 5 बजे तक शहर के अंदर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन के अनुसार सावन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गिरिडीह एवं आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रात में बराकर नदी से जल उठाकर पैदल यात्रा करते हुए पपरवाटांड़, बड़ा चौक, बरवाडीह और अजीडीह के रास्ते दुखिया महादेव मंदिर में जलार्पण करने की संभावना है। ऐसे में भारी वाहनों का आवागमन जारी रहने से किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
शाम 6 बजे से लागू होगा नो-एंट्री जारी आदेश के मुताबिक 27 अगस्त 2026 की शाम 6 बजे से 28 अगस्त 2026 की सुबह 5 बजे तक भारी वाहनों के शहर के अंदर प्रवेश और आवागमन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन के इस फैसले से सावन पूर्णिमा की रात जलाभिषेक के लिए निकलने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित बनाने और शहर में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। सावन पूर्णिमा 28 अगस्त को मनाई जा रही है