अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जामताड़ा। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी अनुपालन को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी आलोक कुमार ने की। इस दौरान पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की संख्या और इस माह किए गए निरीक्षण की जानकारी ली। बताया गया कि दो संस्थानों ने अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन नहीं करने संबंधी आवेदन दिया है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित संचालकों से मशीन के दुरुपयोग नहीं किए जाने संबंधी अंडरटेकिंग लेने तथा नियमानुसार लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने और पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट एवं एसओपी का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। प्रत्येक माह कम से कम तीन से चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना कानूनन अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की प्रसव पूर्व लिंग जांच में संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. एसके मिश्रा, अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. दिनेश प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निलेश कुमार, डॉ. सना अदालिब, डीपीएम प्रदीप महतो सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।






