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सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ का आरोप, उमेशानंद शर्मा के खिलाफ बेंगाबाद थाने में केस


राँची एक्सप्रेस संवाददाता बेंगाबाद 

सरकारी दस्तावेज में कथित छेड़छाड़ कर न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में वन विभाग ने उमेशानंद शर्मा, पिता छोटूलाल शर्मा, निवासी प्राचीडीह, पोस्ट कुरहोबिंदो, थाना जमुआ के खिलाफ बेंगाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रभारी वनपाल गांडेय खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र संदीप कुमार मिश्रा के आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 175/26 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज शिकायत के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय में उमेशानंद शर्मा बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के नाम से वाद दायर है। मामला मौजा गादी, थाना नंबर 50, खाता नंबर 23 एवं प्लॉट संख्या 551 से संबंधित बताया गया है। इसी भूमि के संबंध में सिहोडीह निवासी सुधीर कुमार पांडेय, पिता स्व. तपेश्वर प्रसाद पांडेय ने 23 सितंबर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन देकर प्लॉट संख्या 551 के वन सीमा के अंदर होने या नहीं होने की जानकारी मांगी थी।
वन विभाग के अनुसार उक्त आवेदन के आलोक में कार्यालय पत्रांक 2538, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई गई थी। इसमें प्लॉट संख्या 551 के वन सीमा के भीतर होने की जानकारी दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाद में दस्तावेज में प्लॉट संख्या 551 के साथ कथित छेड़छाड़ कर उसे 556 कर दिया गया। वन विभाग ने इसे सरकारी अभिलेख में हेरफेर कर न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का प्रयास बताया है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दस्तावेजों की जांच सहित पूरे प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी है।