डीसी की अध्यक्षता में पीसी-पीएनडीटी एक्ट को लेकर जिला सलाहकार समिति की बैठक
• 55 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर होगी सख़्त निगरानी.
रांची एक्सप्रेस ब्यूरो
देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानियां की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में पीसी-पीएनडीटी एक्ट-1994 से संबंधित जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों से प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श कर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई पर सहमति बनी।
उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में देवघर जिले में कुल 55 निबंधित अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हैं। इन सभी केंद्रों पर जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं भ्रूण हत्या, जन्म पूर्व लिंग परीक्षण या किसी अन्य माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या का कार्य तो नहीं हो रहा है। यदि कोई भी संस्थान इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द करते हुए विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे अल्ट्रासाउंड केंद्र जिन्होंने पीसी-पीएनडीटी एक्ट की गरिमा झारखंड पोर्टल पर 10 से कम गर्भवती महिलाओं का ऑनलाइन फॉर्म-F संधारित किया है, उनकी समिति के सदस्यों द्वारा समेकित जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि लिंग परीक्षण से संबंधित जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बता दें कि गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी-पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पूरी तरह पाबंदी है। अल्ट्रासाउंड कराने वाले दंपति या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल तक की सजा और 10 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
उपायुक्त ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और लिंगानुपात में सुधार के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। सभी केंद्रों को नियमों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा और हर गर्भवती महिला का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से ऑनलाइन दर्ज करना होगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, सिविल सर्जन, संबंधित विभाग के अधिकारी, चिकित्सकों की टीम, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।






