देवघर : पं. विनोदानन्द झा मेमोरियल इंटर कॉलेज की जमीन बेचने की तैयारी, मीटिंग एजेंडे में शामिल.
देवघर : पं. विनोदानन्द झा मेमोरियल इंटर कॉलेज की जमीन बेचने की तैयारी, मीटिंग एजेंडे में शामिल.
■ कानूनी जानकार: जैक नियमों के अनुसार स्कूल-कॉलेज की जमीन की बिक्री गैरकानूनी.
रांची एक्सप्रेस ब्यूरो
देवघर : "पंडित विनोदानन्द झा मेमोरियल इंटर कॉलेज, देवघर" की प्रबंधन समिति की बैठक के एक कथित कार्यसूची पत्र ने हड़कंप मचा दिया है।
पत्र के अनुसार 10 जुलाई 2016 को हुई बैठक में "महाविद्यालय की मौजा नवाडीह (रिखिया) में अवस्थित जमीन के हस्तान्तरण/बिक्री पर विचार" का बिंदु शामिल था।
पत्र पर कॉलेज के सचिव का हस्ताक्षर और मुहर भी लगी हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मीटिंग की कार्यसूची में कुल 07 बिंदु थे। इनमें नियुक्ति, विकास मद की राशि से बाउंड्री वॉल निर्माण, स्टाफ की नियुक्ति के अलावा सबसे अहम बिंदु कॉलेज की नवाडीह मौजा स्थित जमीन को बेचने/हस्तान्तरण को लेकर चर्चा करना था।
कानूनी जानकारों का कहना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नियमों के अनुसार किसी भी संबद्ध स्कूल-कॉलेज की जमीन की बिक्री नहीं की जा सकती।
इस बारे में देवघर कोर्ट के अपर सरकारी अधिवक्ता अशोक राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थान की जमीन केवल शिक्षा के उद्देश्य से उपयोग के लिए होती है। उसे बेचना, हस्तान्तरित करना या अन्य उपयोग में लाना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके लिए जैक और शिक्षा विभाग अनुमति नहीं दे सकती है।
वहीं दूसरी ओर पंडित विनोदानंद झा के पौत्र सह डोनर प्रतिनिधि, ट्रस्टी अशोक आनंद झा के अनुसार अगर इस तरह का प्रस्ताव पास भी कर दिया जाए तो वह कानूनन अमान्य होगा और संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।
इस पत्र के सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कॉलेज की जमीन छात्रों के खेल, विस्तार और भविष्य के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। उसे बेचना छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ है।
फिलहाल, कॉलेज प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।




