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अरतोका में अवैध पत्थर खनन पर खनन विभाग का बड़ा एक्शन, पांच नामजद समेत अज्ञात पर FIR, पोकलेन जब्त


रांची एक्सप्रेस संवाददाता बेंगाबाद 

उपायुक्त के सख्त रुख के बाद बेंगाबाद के अरतोका में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ जिला खनन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। सहायक खनन पदाधिकारी की शिकायत पर बेंगाबाद थाना में पांच नामजद आरोपियों, जमीन मालिकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मौके से एक टाटा हिटाची पोकलेन मशीन, कॉपी और डायरी भी बरामद हुई है।

जिला खनन विभाग ने सहायक खनन पदाधिकारी विश्वनाथ उरांव के आवेदन पर बेंगाबाद थाना कांड संख्या 122/26 दर्ज कराया है। इसमें अरतोका निवासी हलीम मियां, अब्दुल कादिर मियां, इसराईल मियां तथा कोडरमा जिले के नवलशाही निवासी नसरुद्दीन और अनिल साव को नामजद किया गया है। साथ ही संबंधित जमीन मालिकों और अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

आवेदन के अनुसार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर अरतोका में संचालित माइंस की जांच की गई। जांच के दौरान मौके पर अवैध रूप से पत्थर का खनन होते पाया गया। पुलिस और खनन विभाग की टीम को देखते ही माइंस में काम कर रहे मजदूर व अन्य लोग फरार हो गए। टीम ने घटनास्थल से खनन में लगी एक टाटा हिटाची पोकलेन मशीन, एक कॉपी और एक छोटी डायरी जब्त की।

सहायक खनन पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मिले इनपुट के आधार पर पांचों आरोपियों को नामजद किया गया है। विभाग ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 तथा झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल्स-2017 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया है।

गौरतलब है कि इन नामजद आरोपियों के खिलाफ अवैध खनन को लेकर बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 153/2023 पहले से ही दर्ज है। खनन विभाग ने दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।