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मधुपुर में 07 से 14 अगस्त तक परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा


• धारा-163 के तहत आदेश जारी.

रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

मधुपुर : सम्पूरक,समुन्नत एवं विशेष माध्यमिक परीक्षा-2026 और इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) को कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी राजीव कुमार ने मधुपुर अनुमंडल के दो परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

परीक्षा की तिथि और समय

- माध्यमिक परीक्षा : 07.08.2026 से 12.08.2026 तक, प्रथम पाली - 09:45 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक  
- इंटरमीडिएट परीक्षा : 07.08.2026 से 14.08.2026 तक, द्वितीय पाली - 02:00 बजे अपराह्न से 05:15 बजे अपराह्न तक

कहाँ लागू होगी निषेधाज्ञा

यह आदेश M.L.G HIGH SCHOOL, MADHUPUR और S.P.M HIGH SCHOOL, MADHUPUR के 500 गज की परिधि‌ के अंतर्गत लागू रहेगा।

धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पारित आदेश के अनुसार:
- 5 या उससे अधिक व्यक्ति समूह बनाकर परिधि में प्रवेश नहीं करेंगे और मटरगश्ती नहीं करेंगे। परीक्षार्थी इससे मुक्त रहेंगे.
- परीक्षा की गोपनीयता प्रभावित करने वाले कागज या अन्य सामग्री का वितरण प्रतिबंधित.
- अग्नेयास्त्र और अन्य घातक हथियार लेकर भ्रमण पर रोक.
- परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध.

आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह निषेधाज्ञा शवयात्रा, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, मंदिर-मस्जिद, धार्मिक जुलूस एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रभावी नहीं रहेगी। साथ ही परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों और परीक्षार्थियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।

यह आदेश 07.08.2026 से 14.08.2026 तक परीक्षा अवधि में प्रभावी रहेगा।