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रॉड से सिर पर वार कर युवक को किया लहूलुहान, पारा शिक्षक समेत तीन पर प्राथमिकी


उदय किशोर सिंह,
जामताड़ा। करमाटांड़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान एक युवक के साथ लोहे की रॉड से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। घटना 26 अगस्त की बताई जा रही है। पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग किए जाने के दो दिन बाद दुमरिया निवासी रविंद्र कुमार मंडल के आवेदन पर करमाटांड़ थाना कांड संख्या 65/26, दिनांक 29 अगस्त 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में प्रभु मंडल, विजय मंडल और जयदेव मंडल को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रॉड से सिर पर वार करने का आरोप
प्राथमिकी में रविंद्र कुमार मंडल ने आरोप लगाया है कि करौं रोड, करमाटांड़ के समीप आरोपियों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान प्रभु मंडल ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद भी उसकी पीठ और कमर पर रॉड से मारपीट की गई।
रविंद्र ने आरोप लगाया है कि घटना के दौरान उसकी जेब में रखे करीब पांच हजार रुपये भी छीन लिए गए और उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
इलाज के दौरान सिर में लगे कई टांके
घटना के बाद घायल रविंद्र का उपचार कराया गया। सिर में गंभीर चोट के कारण चिकित्सकों ने कई टांके लगाए। पीड़ित के अनुसार, उसकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर भी किया गया।
प्रभु मंडल पर भी लगाया गया आरोप
प्राथमिकी में नामजद प्रभु मंडल को राज्यकृत बुनियादी विद्यालय, करमाटांड़ का शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक बताया गया है। पीड़ित ने मारपीट की घटना में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद थाना में आवेदन देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उसने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद करमाटांड़ थाना में मामला दर्ज किया गया।
दूसरे पक्ष ने भी कराया क्रॉस केस
इधर, मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रभु मंडल के आवेदन पर करमाटांड़ थाना कांड संख्या 66/26, दिनांक 29 अगस्त 2026 के तहत सुधाकर मंडल, रविंद्र मंडल और टिकू मंडल को नामजद किया गया है। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट, गाली-गलौज, धमकी देने और पैसे छीनने के आरोप लगाए हैं।
पुलिस दोनों पक्षों की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस घटनास्थल, चिकित्सकीय रिपोर्ट और दोनों पक्षों के आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल दोनों मामलों में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।