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पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में प्रेमिका के साथ दूसरे प्रेमी को आजीवन कारावास


नवादा, 08 जुलाई । नवादा में प्रेमी की हत्या के मामले में बुधवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अदालत ने प्रेमिका तथा दूसरी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रेमप्रसंग विवाद में युवती ने अपने पहले प्रेमी प्रवीण कुमार की हत्या 10 नवंबर 2024 को अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी। हत्या कर शव को सबूत मिटाने के उद्देश्य से नगर थाने के शोभिया नाला के निकट रोड पर बाइक सहित जला दिया था।

घटना के महज 9 दिनों में मामले का उदभेदन हुआ था।

पूर्व प्रेमी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया।

दोषी ठहराए गए आरोपितों में पकरीबरावां थाना क्षेत्र के दिऔरा गांव निवासी भवानी कुमारी तथा इसी थाना क्षेत्र के असमा गांव निवासी सुधांशु कुमार उर्फ छोटू कुमार शामिल हैं। विशेष लोक अभियोजक महबूब उद्दीन ने बताया कि यह मामला नगर थाना कांड संख्या 1320/24 से संबंधित है।

घटना 10 नवंबर 2024 की है, जब नगर थाना क्षेत्र में खरीदी बिगहा स्थित सड़क किनारे एक अर्धजला शव और पास में जली हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान धमौल थाना क्षेत्र के ढोढ़ा गांव निवासी प्रवीण कुमार के रूप में की थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रवीण कुमार की हत्या प्रेम-प्रसंग से जुड़े विवाद में की गई थी।

पुलिस अनुसंधान में यह सामने आया कि हत्या के बाद शव और मोटरसाइकिल को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था। पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के इस फैसले को प्रेम-प्रसंग में हुई जघन्य हत्या के मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि स्पीडी ट्रायल चलाकर पुलिस ने आरोपियों को सजा दिलवाई।इस तरह से एक पीड़ित परिवार को कम समय मे न्याय मिला।