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श्रावणी मेला में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई,


• 68.5 किलो मिलावटी पेड़ा और 11 किलो छोला नष्ट, 01 फैक्ट्री सील.

रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

देवघर : राजकीय श्रावणी मेला–2026 में श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को लक्ष्मी चौक, शिवगंगा और आसपास के क्षेत्रों में पेड़ा भंडारों, भोजनालयों और स्ट्रीट फूड दुकानों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट, स्वच्छता और FSSAI License की जांच की गई। जांच में मिलावटी और असुरक्षित पाए गए खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

कुल नष्ट की गई सामग्री:
- पेड़ा: कुल 68.5 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा नष्ट 
- छोला: कुल 11 किलोग्राम छोला नष्ट
- चटनी: लगभग 2 लीटर* चटनी नष्ट

प्रमुख कार्रवाई:
1. रितेश कुमार के प्रतिष्ठान में छोले में मेटानिल येलो रंग पाए जाने पर 8 किलो छोला नष्ट।
2. अजीत कुमार, शिवगंगा लेन में पेड़े में स्टार्च मिलने पर 6 किलो पेड़ा नष्ट।
3. शिवम पेड़ा भंडार - 10 किलो, महादेव पेड़ा भंडार - 21 किलो, बाबा पेड़ा भंडार - 10 किलो, शिवम कुमार महादेव पेड़ा - 9 किलो, पंकज पोद्दार - 10.5 किलो, श्री गंगा साह पेड़ा भंडार - 2 किलो मिलावटी पेड़ा नष्ट।
4. प्रिया चाट में 3 किलो छोला और विशाल चाट बर्गर में 2 लीटर चटनी नष्ट।

अस्वच्छता पर फैक्ट्री बंद, लाइसेंस पर कार्रवाई
  
संजीव बलियासे इलायची फैक्ट्री में अत्यधिक गंदगी और बिना वैध FSSAI License के संचालन पाए जाने पर प्रतिष्ठान को तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया। विभाग ने परिसर में Exhaust System लगाने, उचित भंडारण और हाइजीन बनाए रखने का निर्देश दिया है।

महावीर पेड़ा भंडार से पेड़ा और खोया के 2 नमूने जांच के लिए लिए गए। संचालक को खोवा का उचित भंडारण और खाद्य सामग्री को दीवार से 12 इंच दूर रखने का निर्देश दिया गया।  
वैशाली होटल को FSSAI License में Modification कराने को कहा गया। गणेश मारवाड़ी भोजनालय में तेल और मसालों की जांच की गई।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि श्रावणी मेला के दौरान मिलावट, अस्वच्छता और बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे साफ-सुथरे और लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही प्रसाद और खाद्य सामग्री खरीदें।