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सारठ के प्रवासी श्रमिक बिरजु मांझी के परिजनों को मिली 50 हजार की सहायता राशि.


■ चेन्नई में छत गिरने से हुई थी मौत, श्रम अधीक्षक ने सौंपा चेक.  

रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानियां के निर्देश पर *शनिवार 11 जुलाई* को *श्रम अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार साह* ने प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान की।

*50 हजार का चेक सौंपा गया*  
*स्व. बिरजु मांझी*, पिता- शुकदेव मांझी, ग्राम- देवघरबाद, पंचायत- पथरड्डा, प्रखंड- सारठ के आश्रित *पत्नी श्रीमती जितनी देवी* को *"मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष"* से *50,000 रुपये* का चेक प्रदान किया गया।

*क्या था मामला*  
स्व. बिरजु मांझी *चेन्नई, तमिलनाडु* में प्रवासी श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। *31.05.2026* को काम के दौरान *छत गिर जाने* के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 

प्रावधान के अनुसार इस कोष से मृतक के आश्रित को *50,000 रुपये* की सहायता राशि दी जाती है।

श्रम अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार साह ने बताया कि सभी *प्रवासी श्रमिकों का श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन* कराना आवश्यक है और इसकी जानकारी जिला प्रशासन/श्रम विभाग को देना जरूरी है। इससे आपात स्थिति में श्रमिकों को तुरंत सहायता मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि मेट/ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद ही श्रमिकों को राज्य से बाहर ले जाया जा सकता है। जो श्रमिक *श्रमाधान पोर्टल* पर पंजीकरण कराकर बाहर काम करने जाते हैं, वे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।