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जन्म से पहले की वसीयत दिखाकर डेढ़ करोड़ की ठगी का आरोप, एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल


रांची एक्सप्रेस संवाददाता 
गिरिडीह: मकान सहित जमीन बेचने के नाम पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये की कथित ठगी करने के आरोप में पचंबा थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर जन्म से पहले की रजिस्टर्ड वसीयत का दस्तावेज दिखाकर संपत्ति का सौदा करने और बड़ी रकम लेने का आरोप है इस संबंध में पचंबा थाना क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी राजीव रंजन ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित श्यामकुंज के पास की जमीन और मकान का सौदा पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के चेपापुल निवासी अनुप कुमार राय (पिता- स्व. सरयू प्रसाद राय) से किया था आवेदन के मुताबिक वर्ष 2022 में दोनों पक्षों के बीच 2.25 करोड़ रुपये में बिक्री का एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के समय 51 लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे, जबकि अब तक कुल 1,69,67,001 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने संपत्ति के स्वामित्व के समर्थन में 10 दिसंबर 1976 की एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की। बाद में दस्तावेजों की जांच में पता चला कि आरोपी की जन्मतिथि 22 जुलाई 1978 है। ऐसे में जन्म से पहले की वसीयत के आधार पर संपत्ति का दावा कर रकम लेने का मामला सामने आया जांच के दौरान यह भी जानकारी मिली कि इसी संपत्ति का बिक्री एग्रीमेंट पहले रामदेव सिंह के साथ भी किया जा चुका था। इस संपत्ति से जुड़ा विवाद नगर थाना और एसडीएम न्यायालय में पहले से लंबित बताया गया है पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है।